लाइसेंस पर दुकानों का आवंटन
सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से, सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा| दुकानों के लिए लाइसेंस केवल कैंट की धारा 267 के अनुसार 5 साल के लिए (अधि-2006) दिया जाएगा|
टेंडर खोलने/निर्दिष्ट करने के रूप में |
जैसा टेंडर नोटिस में निर्दिष्ट है |
आवंटन पर अधिकार |
टेंडर के खोलने के 30 दिन के भीतर |
लेटर जारी होना |
छावनी परिषद के स्वीकृति के 7 दिन के अंदर |
पूर्ण औपचारिकताएं |
प्रस्ताव जारी होने के 10 दिन के भीतर |
शिकायतों का निवारण |
मु.अ.अ. द्वारा शुक्रवार को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस पर सायं 4 से 5 के बीच |
दुकान के आवंटन हेतु आरक्षण कोटा भूतपूर्व सैनिकों ,युद्द विधवाओं और युद्द विकलांग व्यक्ति के लिए 15% आरक्षित है|
पूर्ण औपचारिकता हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- चरित्र प्रमाणपत्र
- निवास का प्रमाण
- गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर
निरस्तीकरण तथा बेदखलीकरण
यदि कोई भी लाइसेंसधारी भुगतान हेतु नियम व शर्तो का उल्लंघन करता है तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा फिर भी सुधार न होने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा व कार्य में बेदखली हेतु बोर्ड की ओर से आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी|