जन स्वास्थ्य – नागरिकों की जिम्मेदारी
- नागरिक, कचरा और उसके द्वारा उत्पन्न वर्ज्य पदार्थों के निपटारे के लिए जिम्मेदार है| छावनी बोर्ड, वाराणसी छावनी अधिनियम के तहत(१९२४ के प्रावधान) दोषी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगें|
- कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक सड़क या जघन जगह को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेगा तथा किसी भी भवन, स्मारक,पद, दीवार, पेड़ या अन्य चीजों को चिन्हित नहीं करेगा|
- कोई भी नागरिक शौचालय, मूत्रालय व प्रयोजन के लिए निषिद्ध क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा व किसी को ऐसा करने की अनुमति भी नहीं देगा|
- कोई भी नागरिक अपने जानवरों को खुला नहीं छोड़ेगा, जिस लापरवाही से किसी व्यक्ति या अन्य जानवरों को क्षति पहुँचे या व्यक्ति झुझला जाए|
- कोई भी नागरिक अपने पशुओ को बिना किसी रक्षक के साथ सार्वजनिक सड़को तथा सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं देगा|
- कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर निर्माण सामग्री जमा नहीं करेगा|
- कोई भी नागरिक किसी पशु की दुहाई हेतु किसी सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान हेतु अनुमति नहीं प्रदान करेगा|
- कोई भी नागरिक किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर ऐसी वस्तु नही रखेगा जिससे अतिक्रमण या बाधा उत्पन्न हो|
- कोई भी नागरिक पिछले किताणुशोधन के बिना, तथा किसी भी खतरनाक रोग के संक्रमण में किसी भी लेख या बात का निपटारा नहीं करेगा |
- कोई भी नागरिक कूड़े करकट को सार्वजनिक सड़कों, पार्कों, सार्वजनिक स्थानों, तथा खाली स्थानों, पेशाब घरों में न फेककर उसे कचरे के डब्बे में फेंके|
- यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि जो भी हो उसे वह अपने स्वयं के पात्र में एकत्र करके छावनी परिषद द्वारा रखे गए कचरे के डब्बे में विस्थापित करे|
- नागरिक कचरा संग्रहण के लिए अपने परिसर के भीतर आत्मसमापन प्रकार का पात्र रखेगा|
- कोई भी नागरिक कचरे के डब्बे में ऐसी सामग्री नहीं फेकेगा जो खतरनाक रोग से संक्रमण पैदा करता हो|
- किसी भी नागरिक को अपने परिसर में ऐसे व्यापार की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कि जीवन, सम्पति में बाधा या उपद्रव पैदा करनेके कारणों को जन्म देती हो|
- किसी भी नागरिक को अपने परिसर से नाली, सिंक, शौचालय या मूत्रालय का गंदा पानी किसी भी सड़क या नाली में मिलाने की अनुमति नहीं होगी|
साफ सफाई व्यवस्था
गलियों व सडकों की सफाई
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सोमवार से शनिवार प्रातः ६:०० से ११:०० बजे तक तथा मध्यान्ह २:०० बजे से सायं ५:०० बजे तक(सभी क्षेत्रों के समबंध में)(बेसिक प्लानिंग – रविवार )
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छावनी से कुडों का संग्रह व निपटारे का कार्य
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प्रतिदिन प्रातः ६:०० बजे से मध्यान्ह २:०० बजे तक
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कचरा न उठाने के सम्बन्ध में शिकायत
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शिकायत के ३ घंटे के भीतर
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सफाई क्षेत्र
क्षेत्र 1
सम्पर्क सूत्र - २५०३११५, क्षेत्राधिकार – सदर बाजार क्षेत्र, कैंट जनरल अस्पताल, छावनी परिषद बालक स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, डाक बंगला
क्षेत्र 2
क्षेत्राधिकार (फोन नं.२५०३२१५)- कैंट बोर्ड आफिस से नदेसर तक(कैंट सीमा ), बंगला नं.६८ से करियप्पा मार्ग, स्टेशन रोड से मिंट हाउस तक, शारदा मोटर ट्रेनिग से क्वार्टर नंबर १६-AB तक, वरुणाब्रिज नाथू सिंह रोड से बंगला नंबर ४ तक, बुकरी रोड से मिंट हाउस तक, मंदिर रोड से अधिकारी मेस तक, ब्लेकर रोड से फायरिंग रेंज तथा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, लकरा गोदाम तक(उम्र निवास)
क्षेत्र -3
फोन नं. २५०३२१५ क्षेत्राधिकार - सेना क्षेत्र फैमिली लाइन, ए.एस.सी. आपूर्ति, मेस कालोनी, एयरफोर्स, अधिकारी मेस, काली पलटन, स्टेशन मुख्यालय, ऑडिट कालोनी, केन्द्रीय विद्यालय
स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली
हम अपने कर्मचारियों और हमारे अधिकार क्षेत्र में रहने वाले/काम कर रहे नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा का आश्वासन देते है|
कृताहत
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रात दिन
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आंतरिक उपचार
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रात दिन
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ओपीडी/रेडियोलॉजी
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प्रातः 8 बजे से मध्यान्ह 1:00 बजे और सायं 4:30 से 5:30 तक
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पैथोलॉजी
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प्रातः 8 से 11 बजे तक
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विशेषज्ञ सेवा
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न्यूरो(सोमवार), दंत चिकित्सक(मंगलवार), आर्थोपेडिक्स(शुक्रवार)
नेत्र विशेषज्ञ(गुरुवार), फिजियोथेरेपिस्ट(सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
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मातृत्व एवं बाल कल्याण केंद्र –
कार्य के घंटे – सोम से शनि प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक और सायं 4:30 से 5:30 तक
प्रवेश सुविधाएँ –
छावनी जनरल अस्पताल
परिवार नियोजन केन्द्र
छावनी जनरल अस्पताल
जन्म व मृत्यु पंजीकरण
छावनी परिषद कार्यालय, बंगला नं.22, वाराणसी कैंट
समय
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प्रातः 10 बजे से सायं 5:00 बजे तक (वेरिफिकेशन के 7 दिन बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा)
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खाद्य संचालकों की इकाई –
(मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र/टीकाकरण प्रमाणपत्र)
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(मेडिकल मुआयना/टीका के 72 घंटे बाद जारी )
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स्वास्थ्य स्वीकृति –
पानी ट्राली, आइसक्रीम की दुकान, भोजन विक्रेताओं, कैटरिंग वैन,खाद्य गाड़ियों, प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस प्रदान करना -
- किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 से सायं 5 बजे के बीच निर्धारित आवेदन पत्र उपलब्ध है|
- विधिवत भरा हुआ फार्म, आवश्यक कागजात के साथ लाइसेंसिंग सेक्शन में प्रस्तुत होना चाहिए|
- सेनेटरी इंस्पेक्टर/SEMO द्वारा निरिक्षण के बाद ही आवेदन में कमी/स्थापना भेजी जाएगी|
- शुल्क जमा तभी किया जाएगा जब लाइसेंस चालू वर्ष के लिए /नए सिरे से प्रदान किया गया हो|
- लाइसेंस तब जारी किया जाएगा जब शुल्क कैंट फण्ड खाते से समबन्धित व्यक्ति को जमा किया जाएगा|
अन्य सेवाएँ
स्कूल स्वास्थ्य सेवा
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सभी छावनी परिषद स्कूलों के लिए
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मरे हुए जानवरों का निपटारा
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छावनी परिषद वाराणसी (फोन नं.-२३०३२१५)
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आवारा कुत्ते
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छावनी परिषद वाराणसी (फोन नं.-२३०३२१५)
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एंटी मलेरिया आपरेशन
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छावनी परिषद वाराणसी (फोन नं.-२३०३२१५)
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