भवन योजनाएँ – नागरिक जिम्मेदारी
कोई निर्माण/पुननिर्माण स्वीकृत योजनाओं के अनुसार होना चाहिए |छावनी 2006 नियम,248 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण जो स्वीकृत योजनओं के उल्लंघन पर,सिल/ध्वस्त किया जा सकताहै |व्यक्ति इस प्रकार के किसी भी सम्पति के खरीद/किराए पर लेने पर स्वयं जिम्मेदार होगा|
प्रत्येक व्यक्ति जो भवन बनाना चाहता है वह घोषित करे-
- किसी पदार्थ से रद्दोबदल या भवन का वृहद होना
- मनुष्य के रहने के लिए स्थान परिवर्तन ,जिसको मुख्य रूप से उस उद्देश्य केलिए न बनाया गया हो
- मनुष्य के रहने के लिए एक से अधिक स्थान परिवर्तन जो मूल रूप से उस स्थान पर बनाया गया हो
- मानव आवास का ऐसे दो से अधिक स्थानों में परिवर्तन
- मानव आवास का अस्तबल या गोआवास में परिवर्तन
- मानव आवास का दवाखाना ,दुकान,गोदाम,कारखाना या गैरेज में परिवर्तन
- स्वच्छता ,सफाई ,स्वास्थ्य के मद्देनजर किसी भी प्रकार का रद्दोबदल जो भवन के साथ न्यायायिक रूप से आवश्यक हो
- नियमानुसार किसी भी भवन की ऊंचाई में परिवर्तन
उपर्युक्त के मद्देनजर छावनी नियम 2006 के प्रावधान के अनुसार अपना प्रार्थनापत्र लिखित रूप से मुख्य अधिशासी अधिकारी के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा |
इस तरह की प्रत्येक सूचना अपने प्रमुख दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत हो|
भवन निर्माण में दी गई सूचनाओं की अनदेखी होने पर 50,000/- तक जुर्माना हो सकताहै |
प्रार्थनापत्रों / दस्तावेजों से समबन्धित कमियाँ एवं सलाह की पूछताछ छावनी परिषद जूनियर इंजीनियर के मेज पर होगी |
सभी कार्यदिवसों में 12 से 1 बजे दोपहर तक
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स्टोरकीपर को कैश जमाकर भवन सूचना फार्म प्राप्त होगा
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सभी कार्यदिवसों में 12 से 1 बजे के बीच
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फ़ीस तथा दूसरे अभियोग प्राप्त किए जाएगे
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सभी कार्य दिवस में छावनी परिषद के कैश काउंटर पर 10 से 02 के बीच
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भवन योजना की स्वीकृति के प्रार्थना पत्र पर निर्णय संचारित
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30 दिनों के अंदर
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योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन पर निर्णय संप्रेषित किया जाएगा
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30 दिनों के अन्दर
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भवन योजनाएं
कोई व्यक्ति जो निर्माण की इच्छा ,पुनर्निर्माण,परिवर्तन करना या जोड़ना चाहता है उसे मु.अ.अ. के यहाँ आवेदन देना चाहिए |आवेदन पत्र भण्डार रक्षक छावनी परिषद से खरीदा जा सकता है| प्रत्येक भवन सूचना आवेदनपत्र 10 रू.के मूल्य पर उपलब्ध है|
A. जो आवेदन कर सकताहै
घर | कमरा | बंगलों के एच.ओ.आर. | मुख़्तार नामधारक पट्टेदार
B. स्वीकृत भवन प्रस्ताव के प्रकार
फ्री होल्ड भूखंडों पर नवींन निर्माण , परिवर्धन /परिवर्तन मौजूदा/ पुराने भवनों और भवन या आंशिक तौर पर गिरकर पुनर्निर्माण करना ,वे विषय जो छावनी परिषद वाराणसी के भवन उपविधियों और संशोधित भूमि नीति 1995 के नियम व शर्तो को पूरित करते हों |
C. दस्तावेज़ -:
भवन निर्माण की अनुमति के लिए आवश्यक संलग्नक
- मालिकाना दस्तावेज़ ,पट्टाविलेख पट्टायोजना के साथ /छावनी परिषद से दाखिल खरिज पत्र
- मालिकाना दस्तावेजों /पट्टाविलेख के नियम व शर्तों से भिन्नता होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण्पत्र
- अनुबंध –संशोधित भूमि नीति 1995 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से सरकारी अधिकार को स्वीकृत करते हुए पूरित अनुबंध पत्र
योजनाओं के सेट
सभी योजनाओं के सेट पंजीकृत वास्तुविद और एच.ओ.आर.के पूरा नाम,पता,और दूरभाष नंबर सहित हस्ताक्षरित होना चाहिए | कम से कम एक सेट क्लाथ माउन्टेड होना चाहिए |
साधारणतया नागरिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए दो सेट और बंगलों क्षेत्र की योजनाओं के तीन सेट कम से कम 8 फीट के पैमाने पर खीचें गए प्लान को प्रार्थना पत्र और भवन सूचना के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है |
इस प्रकार के हर एक सूचना के साथ स्थल नक्शा जो 110 फीट से कम न हो पैमाने पर जो भवन की निर्धारित स्थिति को दिखता है संलग्न होना चाहिए|
A - स्वीकृति के लिए शुल्क व दर –
भवन सूचना फार्म की लागत |
50 रू.प्रत्येक
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योजना प्रस्तुतिकरण /नागरिक क्षेत्र /बाजार क्षेत्र में घर की मरम्मत की स्वीकृति के लिए शुल्क
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रू.100
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नागरिक क्षेत्र में बंगलों और नागरिक क्षेत्र के घर बंगलों के बाहर की मरम्मत के लिए शुल्क
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रू.1000
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योजना प्रस्तुतिकरण /नवीन निर्माण/ पुननिर्माण नागरिक क्षेत्र के बाहर (नागरिक क्षेत्र में बंगलों सहित)का शुल्क
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20,000 या 3% निर्माण लागत का जो भी ज्यादा हो
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मलबा (ढेर) दर
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रू.4 प्रति 100 वर्गमी.प्रति दिन
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शुल्क व अन्य दर कैसे जमा करे
नकद रकम प्रातः 10 से 1 बजे तक छावनी परिषद कार्यालय के रोकड़ पटल पर जमा करे
स्पष्टीकरण / सन्देह निवारण / शिकायत का निस्तारण हेतु
मु.अ.अ./जे.ई. से हर मंगलवार और शुक्रवार को सायं 3 से 4 बजे तक मिले